भूमिकर अधिसूचना
राजस्थान वित्त की अधिसूचना प-4(2)वित्त/कर/2024-65 दिनांक 08-02-2024 के अनुसार 31-03-2024 तक बकाया भूमि कर जमा करवाने पर मूल राशि पर 90 प्रतिशत एवं ब्याज एवं शास्ति 100 प्रतिशत की छूट देय है।
भूमिकर की दर
राज्य सरकार की अधिसूचना प-4(2)वित्त/कर/2023-38 अनुसार दिनांक 31-12-2022 से भूमिकर की दरें निम्न प्रकार से प्रभाषित किया गया है।
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10,000 वर्गमीटर से अधिक कराधेय भूमि का कोई भाग, जिसका उपयोग भूधारक को आवंटन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात नहीं किया गया है और ऐसे निर्बधन का पट्टा, अनुज्ञप्ति, अनुदान या किसी अन्य हक विलेख में उल्लेख किया गया है।
1 रूपये प्रति वर्गमीटर
डोलोमाइट, फैलस्पार, फुलर्स अर्थ, जैस्पर, ग्रेनाइट, जिप्सम, चूना पत्थर (सीमेंट और एसएमएस ग्रेड चूना पत्थर से भिन्न), संगमरमर यो क्वार्टज युक्त 10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि
1 रूपये प्रति वर्गमीटर
राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी पर्यटन नीति-स्कीम यो ग्रामीण पर्यटन नीति/स्कीम में यथापरिभाषित पर्यटन इकाई द्वारा धारित की जा रही 10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमियां
ब्याज एवं शास्ति
ई-ग्रास चालान
भूमिकर ई-ग्रास पर चालान तैयार कर जमा करवाया जा सकता है। ई-ग्रास पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सुविधा है। जमा राशि का चालान सम्बन्धित क्षेत्र के उप पंजीयक कार्यालय में जमा करवाना होगा।
विशेषः भूमिकर देयता का गत वर्षों का भी भूमिकर बकाया है। ऐसी स्थिति में प्रति वर्ष के आधार पर चालान बनाना होगा।
बजट मद (जिसमें राशि जमा करवाई जानी है।)
- 0035-00-800-01-01-भूमि कर से प्राप्तियां
- 0035-00-800-01-02-भूमि कर से ब्याज एवं शास्ति